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Wednesday, 13 November 2019

अब सूचना का अधिकार के दायरे में आयेगा, CJI दफ्तर Supreme Court Order for RTI

जैसा कि आज दिनांक - 13 नवंबर को शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उक्त आदेश के बाद अब कोई भी पीड़ित किसी भी असंतुष्ट फैसला पर आरटीआई के द्वारा वांछित जानकारी शीर्ष अदालत में भी मुख्य न्यायाधीश के आफिस से भी ले सकेगें।



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