शिक्षामित्रों का मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश में शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय पर तैनात किया जाएगा और उनसे विकल्प भी लिया जाएगा कि वह वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं या मूल विद्यालय में जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षा मित्रों को यह सुविधा दी गई है कि वह अगर अपने ही जिले में अपनी ससुराल में या अपने पति के कार्य करने के स्थान पर किसी भी विद्यालय को सुनकर वहां पर नौकरी करना चाहती है तो कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षक अधिक होते हैं तो वहां के नियमित शिक्षक को जिलाधिकारी महोदय की टीम के द्वारा किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा और शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में तैनात किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया 5 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
Mool Vidhyalay Order |
Good work gopal ji
ReplyDeleteGood work gopal ji
ReplyDelete