प्राथमिक विद्यालय में या उच्च प्राथमिक विद्यालय में अब पत्रव्यवहार पर लिखकर अन्य सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र या अनुदेशक अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लिखकर विद्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। पत्रव्यवहार पर लिखने का अधिकार सिर्फ प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक का है। भविष्य में ऐसी लापरवाही होने पर संबंधित अध्यापक स्वयं जिम्मेदार होगा।
0 comments:
Post a Comment