जैसा कि यूपी के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में स्थायी शिक्षकों की प्रतिपूर्ति हेतु पहले वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रबंधक अपने कालेजों में एलटी स्तर पर अस्थायी रूप से तटर्थ शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे, जब इनकी संख्या अधिक हो गयी तो यह सभी संगठित हो करके स्थायी शिक्षकों की भांति सरकार से वेतन लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए
कोर्ट ने इन्हें इस शर्त के साथ राहत दी की यदि चयन बोर्ड से कोई शिक्षक आयेगा तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, इसका हलफनामा भी देना होगा, यह मामला सम्भवतः 2002 से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अभी तक विवादित रहा, सम्भवतः दिनांक - 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जज श्री डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने बहुत दिनों से विवादित रहा इस मुकदमा का फाइनल फैसला दे दिया, जिसमें लम्बे समय से सेवा कर रहे इन अस्थायी लगभग 50,000/- तटर्थ शिक्षकों की नौकरी तो नहीं गई है
लेकिन इन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करने की अनिवार्यता कर जरूर दी और जो पास नहीं कर पायेगा, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, फिलहाल उक्त जज महोदय जी ने तो केवल एक परीक्षा लगा करके इन अनियमित तटर्थ मास्टरों का भविष्य तो सुरक्षित कर दिया वही यूपी के पौने दो लाख पीड़ित शिक्षामित्रो का भविष्य ऐसा बर्बाद कर दिया कि जिसके सदमा से अभी तक पीड़ित शिक्षामित्र उबर नहीं पाया,
काश उक्त जज महोदय उक्त टीचरों की तरह केवल टीईटी अनिवार्य करके भविष्य सुरक्षित कर सकते थे लेकिन ऐसा पता नहीं किन कारणों से हो गया जिसका जवाब यूपी का हर पीड़ित शिक्षामित्र आजीवन अपने मन में पूछता रहेगा?
उक्त परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ
जय महाकाल
यह सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था बीजेपी का तलवा था तलवा
ReplyDeleteCourt ko bhi BJP walo ne manage kr liya h
DeleteCourt bhi BJP valai ke sath mai hai
ReplyDeleteYdi Iswar h to aise logo ko unke es jghany apradh ki sja jror dega,
ReplyDeleteYdi Iswar h to aise logo ko unke es jghany apradh ki sja jror dega,
ReplyDeleteYdi Iswar h to aise logo ko unke es jghany apradh ki sja jror dega
ReplyDeleteराजनैतिक शिकार हुआ आज का शिक्षमित्र जिसमे बराबर कि शहभागीता कोर्ट के जजो का भी है।
ReplyDeleteUttam vichar Bhai...
ReplyDeleteJila Udyog loan Yojana Apply जिला उद्योग केंद्र लोन स्कीम द्वारा लें 25 लाख तक का लोन
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