कोर्ट ने दिया शिक्षामित्रों को तगड़ा झटका। शिक्षक बनने के लिए अभी और करना होगा इंतजार। High Court Decision

           आज दिनांक - 24 जुलाई को लखनऊ खण्ड पीठ की सिंगल बेंच ने प्रशिक्षु बीटीसी वालों की तरफ से 45 व 33 फीसदी पर विवादास्पद शासनादेश कह करके कि विज्ञापन के बाद कट आफ कम नही की जा सकती हैं, उक्त को लेकर लिखित परीक्षा में लागू करने को दाखिल की गई थी, जिस प्रकार कोर्ट ने संज्ञान मे लेते हुए उक्त 33 फीसदी वाले शासनादेश के कट आफ रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैं, उक्त आदेश से टीईटी पास शिक्षामित्रों के लिए जोर झटका लग सकता हैं और बीटीसी वालों के लिए बहुत बड़ी कोर्ट ने राहत दी हैं, विस्तृत व प्रमाणित खबर कोर्ट आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद।
High Court Order

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