जैसा कि आज दिनांक - 13 नवंबर को शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उक्त आदेश के बाद अब कोई भी पीड़ित किसी भी असंतुष्ट फैसला पर आरटीआई के द्वारा वांछित जानकारी शीर्ष अदालत में भी मुख्य न्यायाधीश के आफिस से भी ले सकेगें।
CJI order for RTI |
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