जैसा कि आज पुन : दिनांक - 19 अक्टूबर को अनुभवी अधिवक्ता सीमांत सिंह के द्वारा 1200/- याचिकाकर्ता को लेकर दाखिल याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 के क्रम में 31661 हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई में जस्टिस अजित कुमार की कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि 31661 का चयन करने में सरकार से गलती हुई है , और इसकी जाँच के आदेश दिए गए है , 2-3 सप्ताह में जाँच पूरी कर जो अधिक मेरिट के अभ्यर्थी अचयनित है उनका चयन किया जाएगा , व कम मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उन्हें बाहर किया जाएगा ।
उक्त हुए बड़ी धांधली पकड़ में आने के बाद अब अगली बहस इस मामले को की 17 नवम्बर को होगी
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