Thursday, 26 July 2018
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने दिए तीन-तीन आदेश। देखिये यंहा
Gopal Singh
03:27
Basic Shiksha News, District Order
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन-तीन आदेश जारी कर सूचना मांगी है।
हालांकि इन आदेशों को जारी करने की तिथियां अलग-अलग हैं लेकिन इन आदेशों को जल्द ही में जारी किया गया। आपको बता दें कि एक आदेश में परिषदीय विद्यालयों में गैस सिलेंडर के चोरी होने संबंधित सूचनाओं की FIR कॉपी बीएसए कार्यालय में अभी तक जमा नहीं करने का कारण पूछा है। बीएसए महोदय उन सभी प्रधानाचार्य से जल्द से जल्द FIR की कॉपी जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर चोरी होने की तो सूचना दी थी लेकिन उसकी FIR प्रति रिपोर्ट में नहीं लगाई थी। यह आदेश आरटीआई के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मांगा गया है जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चोरी हुए गैस सिलेंडरों की संख्या मांगी गई है।
दूसरे आदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि 15 अगस्त 2018 को एक ही दिन में पूरे जिले में 4406 पौधे लगाए जाएंगे। उक्त निर्देश को कड़ाई से पालन किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि 335 पौधे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 पौधे नगर क्षेत्र अलीगढ़ में और 31 पौधे नगर क्षेत्र अतरौली में लगाना सुनिश्चित करें।
तीसरे आदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता साक्षरता क्लब की स्थापना नियत प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करने के सम्बन्ध में आदेश किया है।
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Gas Cylinder Chori Report |
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15 August Plants Counted Order |
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Sweep Yojna : Matdata Saksharata Club |
Wednesday, 25 July 2018
प्रदेश के सभी अध्यापकों को बी एल ओ ड्यूटी से मुक्ति। High Court ordered to all BSA and DM
Gopal Singh
06:31
Basic Shiksha News, Court Updates
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को दिए निर्देश-- सहायक अध्यापकों की न लगाई जाए बी एल ओ ड्यूटी, सभी जिलाधिकारियों व बी एस ए को जारी किए आदेश प्रदेश भर के शिक्षकों को मिली राहत
कोर्ट ने कहा RTE के सेक्शन 27 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की नही लगाई जाए ड्यूटी।
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High Court Order BLO |
प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों से समय-समय पर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और भी कई कार्य करवाए जाते हैं जिसमें मुख्य रुप से चुनाव कार्य में बीएलओ कार्य और विभिन्न प्रकार के सर्वे हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की जनगणना में भी ड्यूटी लगाई जाती है जिसके कारण कई महीनों तक विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं करा पाते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इन अतिरिक्त कार्य की वजह से शिक्षकों ने कई बार सरकार को विरोध जताया है कि वे शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं कर पा रहे हैं।
आखिरकार हाईकोर्ट ने परिषदीय अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में शामिल ना करने का आदेश कर ही दिया। अब शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करेंगे और विद्यालय में नियमित होकर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे।
Tuesday, 24 July 2018
परिषदीय शिक्षकों के समायोजन व् स्थानांतरण हेतु संसोधित प्रपत्र : Transfer Form for Government Teacher
पूरे प्रदेश में अध्यापक/ अध्यापिकाओं के समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत परिषदीय शिक्षक का समायोजन/पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी।
इसके लिए निम्न संशोधित समायोजन/स्थानांतरण प्रपत्र भरा जाएगा।
इसके लिए निम्न संशोधित समायोजन/स्थानांतरण प्रपत्र भरा जाएगा।
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Transfer Form |
विगत 5 वर्षों की वित्तीय सूचना निम्न प्रपत्र पर भरकर देने के निर्देश : BSA ALIGARH
Gopal Singh
20:58
Basic Shiksha News, District Order
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा पिछले 5 वर्ष तक की अवशेष धनराशि के संबंध में सूचना निम्न प्रपत्र के रूप में मांगी गई है।
यह धनराशि बीआरसी, एनपीआरसी और एसएमसी के खातों में विगत 5 वर्षों से पड़ी अवशेष धनराशि के संबंध में आदेश किया गया है और उक्त सूचना को निम्न प्रपत्र पर भरने का आदेश हुआ है।
यह धनराशि बीआरसी, एनपीआरसी और एसएमसी के खातों में विगत 5 वर्षों से पड़ी अवशेष धनराशि के संबंध में आदेश किया गया है और उक्त सूचना को निम्न प्रपत्र पर भरने का आदेश हुआ है।
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BSA Order : Finance |
68500 शिक्षक भर्ती का परीक्षाफल पूर्व शासनादेश के अनुसार होगा जारी। High Court Updates on Cut-Off Case
Gopal Singh
18:29
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पूर्व शासनादेश के अनुसार ही घोषित होगा परिणाम
बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने सरकार की 33 परसेंट कट ऑफ वाले शासनादेश पर स्टे दे दिया है। बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी भी भर्ती के नियम को विज्ञापन के बाद नहीं बदला जा सकता है जबकि सरकार ने विज्ञापन से पूर्व शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ 40 और 45 परसेंट रखा था। फिर शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अनुग्रह करने पर परीक्षा से कुछ दिन पहले ही कट ऑफ संशोधित करके 30 और 33 परसेंट कर दिया गया। इससे शिक्षामित्रों को बहुत राहत मिली और कई शिक्षामित्र आसानी से उत्तीर्ण हो गई। लेकिन बीटीसी अभ्यर्थियों को यह गवारा ना हुआ और उन्होंने इस संशोधित शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। कोर्ट ने भी बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ और उनकी तर्क से सहमत होकर सरकार के 33 परसेंट वाले शासनादेश पर कोर्ट के अंतिम फैसले तक स्टे दिया है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सोचने की बात यह है की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई के बाद आना था लेकिन अब 4 हफ्तों का समय मिलने के बाद क्या परीक्षा परिणाम समय से जारी हो सकेगा। क्योंकि कौन पास होगा या कौन फेल यह कट ऑफ फाइनल होने के बाद ही तय होगा।
सोचने की बात यह है की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई के बाद आना था लेकिन अब 4 हफ्तों का समय मिलने के बाद क्या परीक्षा परिणाम समय से जारी हो सकेगा। क्योंकि कौन पास होगा या कौन फेल यह कट ऑफ फाइनल होने के बाद ही तय होगा।
लेकिन सरकार ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहां है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम पूर्व के शासनादेश के अनुसार ही 33% कटऑफ के आधार पर समय से जारी कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां शिक्षामित्रों की सरकार से लगातार कटऑफ हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी अभ्यर्थी कटऑफ बनवाने का प्रयास कर रहे हैं।
सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9 जनवरी 2018 के शासनादेश के अनुसार ही परिणाम घोषित करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने दिवाकर सिंह की याचिका पर दिए। याची के अधिवक्ता हिमांशु राघवे ने बताया कि 9 जनवरी के शासनादेश के साथ जारी की गई गाइडलाइन्स में लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम मार्क्स सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 रखा गया था। जिसे 21 मई 2018 को जारी शासनादेश द्वारा संशोधित करते हुए, क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया। वर्तमान याचिका 21 मई के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
High Court Order |
कोर्ट ने दिया शिक्षामित्रों को तगड़ा झटका। शिक्षक बनने के लिए अभी और करना होगा इंतजार। High Court Decision
Gopal Singh
09:34
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आज दिनांक - 24 जुलाई को लखनऊ खण्ड पीठ की सिंगल बेंच ने प्रशिक्षु बीटीसी वालों की तरफ से 45 व 33 फीसदी पर विवादास्पद शासनादेश कह करके कि विज्ञापन के बाद कट आफ कम नही की जा सकती हैं, उक्त को लेकर लिखित परीक्षा में लागू करने को दाखिल की गई थी, जिस प्रकार कोर्ट ने संज्ञान मे लेते हुए उक्त 33 फीसदी वाले शासनादेश के कट आफ रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैं, उक्त आदेश से टीईटी पास शिक्षामित्रों के लिए जोर झटका लग सकता हैं और बीटीसी वालों के लिए बहुत बड़ी कोर्ट ने राहत दी हैं, विस्तृत व प्रमाणित खबर कोर्ट आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद।
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High Court Order |