प्रदेश के सभी अध्यापकों को बी एल ओ ड्यूटी से मुक्ति। High Court ordered to all BSA and DM

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को दिए निर्देश-- सहायक अध्यापकों की न लगाई जाए बी एल ओ ड्यूटी, सभी जिलाधिकारियों व बी एस ए को जारी किए  आदेश प्रदेश भर के शिक्षकों को मिली राहत

कोर्ट ने कहा RTE के सेक्शन 27 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की नही लगाई जाए ड्यूटी।
High Court Order BLO
प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों से समय-समय पर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और भी कई कार्य करवाए जाते हैं जिसमें मुख्य रुप से चुनाव कार्य में बीएलओ कार्य और विभिन्न प्रकार के सर्वे हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की जनगणना में भी ड्यूटी लगाई जाती है जिसके कारण कई महीनों तक विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं करा पाते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इन अतिरिक्त कार्य की वजह से शिक्षकों ने कई बार सरकार को विरोध जताया है कि वे शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं कर पा रहे हैं।
आखिरकार हाईकोर्ट ने परिषदीय अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में शामिल ना करने का आदेश कर ही दिया। अब शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करेंगे और विद्यालय में नियमित होकर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे।

1 Comments

Previous Post Next Post

Horizontal Add

HorizontalAdd002

बेसिक शिक्षा न्यूज़ एवं शिक्षामित्र न्यूज़
विभागीय TET, शिक्षामित्र समाचार, कोर्ट अपडेट, शिक्षक भर्ती तथा बेसिक शिक्षा विभाग की ताज़ा खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें।
YouTube Subscribe करें
कृपया 5 सेकंड प्रतीक्षा करें... 5