इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को दिए निर्देश-- सहायक अध्यापकों की न लगाई जाए बी एल ओ ड्यूटी, सभी जिलाधिकारियों व बी एस ए को जारी किए आदेश प्रदेश भर के शिक्षकों को मिली राहत
कोर्ट ने कहा RTE के सेक्शन 27 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की नही लगाई जाए ड्यूटी।
High Court Order BLO |
प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों से समय-समय पर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और भी कई कार्य करवाए जाते हैं जिसमें मुख्य रुप से चुनाव कार्य में बीएलओ कार्य और विभिन्न प्रकार के सर्वे हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की जनगणना में भी ड्यूटी लगाई जाती है जिसके कारण कई महीनों तक विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं करा पाते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इन अतिरिक्त कार्य की वजह से शिक्षकों ने कई बार सरकार को विरोध जताया है कि वे शिक्षण कार्य सुचारु रुप से नहीं कर पा रहे हैं।
आखिरकार हाईकोर्ट ने परिषदीय अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में शामिल ना करने का आदेश कर ही दिया। अब शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करेंगे और विद्यालय में नियमित होकर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे।
Shikshamitro ki duty lgegi kya??
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