29334 जूनियर शिक्षक भर्ती में B. Ed. से पहले किया TET अमान्य : हाइकोर्ट।

#29334 जूनियर भर्ती मामला#

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जस्टिस दिलीप गुप्ता जी एवं जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने जूनियर बेसिक विद्यालयों में 29334 गणित/विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में दाखिल स्पेशल अपीलों जिसमें- प्रभात कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा योगेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य अपीलों के बंच मामले में विवादित विषयों जिसमें प्रमुख -

1.ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने TET की परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण कर ली किन्तु TET परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हता (बीएड /बीटीसी )2012 में पूर्ण की थी

2- ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके स्नातक स्तर में गणित/विज्ञान एक विषय के रूप में नही है

इन दोनों विषयों पर आज कोर्ट ने लगभग 4 घंटे की लंबी सुनवाई के पश्चात अपना फैसला दिया, जिसके अनुसार ऐसे सभी चयनित अभ्यर्थी जिनकी TET 2011 की अर्हता (बीएड/बीटीसी) टेट 2011 के परीक्षा परिणाम तक पूर्ण नही हुई है, उनके टेट के सर्टिफिकेट को गलत माना है , 

दूसरे विषय जिसमें -
ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका स्नातक स्तर में एक विषय के रूप में गणित या विज्ञान नही है तो ऐसे चयनितों को 2 माह में स्क्रूटनी कर इनका चयन निरस्त करने का आदेश सभी BSA को दिया है।

आज के आदेश का असर बेसिक शिक्षा परिषद की 29334 जूनियर भर्ती सहित अन्य भर्तियों में भी पड़ना तय है।

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