69000 शिक्षक भर्ती केस अपडेट - 20 फरवरी 2019

*रिज़वान अंसारी* 🖋



सरकार ने अभी तक जिन सवालों के जवाब नही दिए हैं उन पर उपेंद्र मिश्रा जी की शानदार बहस.......
सरकार के पास जवाब है ही नही इसलिए कोर्ट के बार बार मांगने पर भी जवाब नही दिया....
आर्टिकल 14 a का उलंघन करके भर्ती नही की जा सकती क्योंकि यह संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ होगा......




पिछली भर्ती में अध्यापक बने शिक्षामित्र व इस भर्ती के शिक्षामित्र समान है
उनसे अधिक पासिंग मार्क नही किया जा सकता है
पिछली भर्ती में एक शब्द में जवाब लिखना था तो इस बार विकल्प चुनना था पिछली बार 3 घंटे का समय था इस 30 मिनट का समय कम कर दिया गया ।
उपेंद्र मिश्रा जी की धुआंधार बहस के आगे सभी मौन
कोर्ट में केवल उपेंद्र जी की आवाज़ गूंज रही है
सरकार ने आज तक यह नही बताया कि 24 घंटे में क्या हो गया जो पासिंग मार्क लगाया


सरकार मौन धारण करके सुन रही है अब उनको बोलने का कोई मौका नही मिलेगा
हमारी बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा।

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