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जैसा कि आज आपको सुबह विडियो में बताया गया था कि 69000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी और नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को वितरित किये जायेगें।
इसी संबंध में ज्ञात हुआ था कि इस काउसंलिग या कह लीजिए कि इस भर्ती पर रोक के लिए कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गये थे। उनका तर्क था कि यह चयन सूची सही नहीं है। कम मेरिट वाले अभ्यर्थी इस सूची में हैं जबकि अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी इस सूची से बाहर हो गये हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है कि जब अभी तक कोर्ड ऑर्डर रिजर्व है तो सरकार कैसे भर्ती कर सकती है ? इसे लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गये। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर आज सुनवाई हुई और जज महोदय ने यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में 31661 पदों पर आवंटन की प्रक्रिया के तहत 31277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इनकार करते हुए उन्होनें कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कर रही है सरकार तो वह अपने रिस्क पर कर रही है। आप कटेंम्प्ट फाइल करें। आर्डर रिजर्व होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जिस बेंच ने आर्डर रिजर्व किया है वो आज सुनवाई के लिए नहीं है। अगली सुनवाई जजमेंट डिलीवर होने के बाद ही होगी। फिलहाल 31277 पदों पर भर्ती को लेकर हरी झण्डी मिल गई है। और 31277 पद सुरक्षित है।
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